तमिलनाडु में कोरोना के चलते कड़े प्रतिबन्ध लागू, लेकिन हर दिन 4 घंटे खुलेंगी शराब की दूकान

चेन्नई: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कई प्रतिबंधों का ऐलान किया है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में 6 से 20 मई तक कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में स्थित सब्जियों और खाने का सामान की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, जबकि स्टैंडअलोन की दुकानें सिर्फ 50 फीसद ग्राहकों के साथ दोपहर तक ही खुली रह सकती हैं.

वहीं सरकार द्वारा संचालित TASMAC शराब की दुकानों को तमिलनाडु में लगाए गए नए कोरोना प्रतिबंध के तहत 20 मई तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच चार घंटे के लिए खोलने की इजाजत दी गई है. TASMAC ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि, “तमाम वरिष्ठ क्षेत्रीय मैनेजरों और जिला मैनेजरों को दुकान कर्मियों को इस संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया जाता है कि 6 मई से 20 मई तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी TASMAC शराब की दुकाने खुली रहेंगी, हालांकि पूर्ण तालाबंदी की वजह से रविवार को दुकानें बंद रहेंगी.

दरअसल प्रतिबंधों के बाद भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी नहीं आने पर मंगलवार को सरकार ने अपने COVID-19 रोकथाम उपायों के हिस्से के रूप में और अधिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है. इसमें सब्जियों और खाने का सामान जैसी जरूरी चीजें बेचने वालों के अलावा अन्य दुकानों को चलाने पर बैन शामिल है. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक, सभी सरकारी और निजी दफ्तर केवल 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं, जबकि मेट्रो रेल, प्राइवेट बसों और टैक्सियों में बैठने की क्षमता 50 फीसद तक कम हो गई है.

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