चेन्नई: बिहारियों के साथ हुई हिंसा के मामले को लेकर भाजपा के प्रवक्ता प्रशांत पटेल उमराव पर तमिलनाडु पुलिस ने IPC की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। तमिलनाडु पुलिस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उमराव ने बिहारी श्रमिकों के साथ हिंसा को लेकर गलत जानकारी फैलाई है। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के एक संपादक और पत्रकार मोहम्मद तनवीर पर भी कथित तौर पर झूठी सूचना और दुश्मनी फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यही नहीं आरोपित को पकड़ने के लिए तमिलनाडु पुलिस की एक टीम को काम पर लगाया गया है। दरअसल, पत्रकार मोहम्मद तनवीर ने तमिलनाडु में हिंदी भाषी श्रमिकों पर हमलों को दर्शाने वाली दो फिल्मों को ट्वीट किया था। वहीं, भाजपा नेता उमराव ने ट्विटर पर पोस्ट किया था कि, 'तमिलनाडु में हिंदी भाषा बोलने पर बिहार के 15 लोगों को फाँसी पर एक कमरे में लटका दिया गया, जिसमें से 12 की दुखद मृत्यु हो गई। उसके बाद तेजस्वी यादव बेशर्मी से वहां स्टालिन के साथ मिलकर जन्मदिन की पार्टी करते रहे।' इस ट्वीट में उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की तस्वीर भी शेयर की थी। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार, तमिलनाडु में एक बिहारी व्यक्ति के साथ बातचीत के आधार पर खबर मिली है कि 15 बिहारियों को जान से मारने की धमकी मिली है। समाचार के साथ एक वीडियो क्लिप भी थी, जिसमें पुरुषों के दो समूहों के बीच झगड़े की तस्वीरें दर्शाई गई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु में लगभग 15 बिहारियों की जान गई हैं और सूबे के लोगों पर हिंदी बोलने के लिए हमला किया गया है। इसके अलावा, यह दावा किया गया कि तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ ‘तालिबानी’ शैली की हिंसा की जा रही है। दैनिक भास्कर संपादक के खिलाफ IPC की धारा 505 (i) (बी) और 153 (ए) के तहत तिरुप्पुर उत्तर पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। वहीं, मोहम्मद तनवीर पर बाद में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 56 (डी) की समान धाराओं का उल्लंघन करने के लिए तिरुपुर साइबर अपराध पुलिस द्वारा इल्जाम लगाया गया था। तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक, झूठी सूचना फ़ैलाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। बयान में कहा गया है कि, 'हम उन लोगों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, जो सूबे की शांति भंग करने के लिए झूठी सूचनाएँ फैला रहे हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।' तमिलनाडु पुलिस ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी जारी की है। वहीं, भाजपा नेता उमराव के खिलाफ 4 मार्च 2023 को थूथुकुडी सेंट्रल पुलिस ने IPC की धारा 153 (दंगा भड़काने के मकसद से जानबूझकर उकसाना), 153ए, 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान), और 505 (सार्वजनिक गड़बड़ी के लिए बयान देने वाले बयान) के तहत गलत सूचना प्रसारित करने के लिए मामला दर्ज किया है। तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (DGP) शैलेंद्र बाबू ने बिहार में अपने समकक्ष को आश्वासन दिया था कि सूबे में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। इसके बाद भाजपा प्रवक्ता और दैनिक भास्कर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि, तमिलनाडु में कार्यरत बिहार के मजदूरों पर हमलों का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जिससे लोगों और प्रशासन में चिंता और दहशत फैल गई है। सिसोदिया की गिरफ़्तारी से विपक्ष में हड़कंप ! अखिलेश-तेजस्वी समेत 8 नेताओं का PM को पत्र तमिलनाडु में बिहारियों से मारपीट ! प्रशांत किशोर ने वीडियो रीट्वीट कर पुछा FIR का स्टेटस उत्तराखंड में भूकंप के झटके, दरकती जमीन से पहले ही दहशत में हैं लोग