मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने लगाया NSA, जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

पटना: बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) पर तमिलनाडु पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया है। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है, जब मनीष कश्यप ने नियमित जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने अपने खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सभी मामले एक साथ मर्ज करने का अनुरोध किया है।

 

मदुरै पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर कथित हमले के फेक वीडियो सर्कुलेट करने के आरोप में मनीष कश्यप के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की गई है। मदुरै अदालत ने कश्यप को 14 दिनों के लिए 19 अप्रैल 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में मनीष कश्यप को नियमित जमानत देने की अपील की गई है। साथ ही विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों की सुनवाई एक जगह करने का अनुरोध किया गया है। एपी सिंह ने अपनी याचिका में पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार और पूर्वांचल के श्रमिकों के साथ हुई ज्यादती का मुद्दा कई अन्य मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने भी उठाया था। मगर, कार्रवाई केवल मनीष कश्यप के खिलाफ की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि 29 मार्च को तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार से तमिलनाडु लेकर पहुँची थी। इसके बाद उन्हें मदुरै अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पहले मनीष को 3 दिनों की रिमांड पर भेजा। रिमांड समाप्त होने के बाद एक बार फिर से मनीष कश्यप की मदुरै जिला अदालत में पेशी हुई। जहाँ से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं, बिहार पुलिस ने भी मनीष कश्यप के खिलाफ चौथा मामला दर्ज किया है।  

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