नई दिल्ली: नवंबर 2013 को तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर उनकी जूनियर सहकर्मी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसका फैसला मापुसा सेशन कोर्ट 28 सितंबर को तय करेगी. बता दे तेजपाल के वकील ने गोवा हाई कोर्ट में मापुसा कोर्ट की कार्रवाई को रोकने के लिए अर्जी दी थी. लेकिन हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दी है, हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 28 सितंबर को मापुसा कोर्ट ही तेजपाल पर आरोप तय करेगी. बताते चले हाई कोर्ट ने मापुसा अदालत को इस केस के गवाहों की जांच करने से रोक दिया है. कोर्ट ने आदेश देते हुए इस केस की सुनावाई 1 नवंबर 2017 को तय की है. दूसरी तरफ रेप के आरोपी तरुण तेजपाल के वकील ने इस मामले में राज्य सरकार के हस्तक्षेप की आलोचना की है. फिलहाल तेजपाल जमानत पर बाहर हैं. रोजगार दिलवाने की आड़ बेरोजगारों से लुटे 50 लाख रुपए शादी में एएसआई की बन्दुक से चली गोली एक घायल IAS अनुराग तिवारी की मौत का बड़ा खुलासा