पटना : कभी -कभी लोग धार्मिक भावनाओं की आड़ में संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर चर्चित होना चाहते हैं . जबकि ऐसे मामलों का कोई आधार नहीं होता. ऐसे ही एक मामले में चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन को पटना हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है. आपको बता दें कि छह साल पहले तस्लीमा द्वारा किए गए ट्वीट को आपत्तिजनक बताते हुए उनके खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में आपराधिक मुकदमा दायर किया गया था. जिसमे बेतिया की निचली अदालत ने संज्ञान लिया था. उल्लेखनीय है कि इस मामले में तस्लीमा की ओर से पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. तस्लीमा के वकील के तर्कों को सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को तस्लीमा नसरीन के खिलाफ बेतिया की निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मामले को निरस्त कर दिया. यह मामला खारिज हो जाने से तस्लीमा ने राहत की साँस ली है. बता दें कि तस्लीमा नसरीन बांग्ला देश से निर्वासित लेखिका है, जो अपने खुले विचारों के लिए जानी जाती है. यह भी देखें विकलांगों के जीवन में खुशियां लाने वाली योजना फिर अशिक्षा के भंवर में फंसा बिहार बोर्ड, कश्मीर को बताया अलग देश