लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए Sahaj (ITR-1), Form ITR-2, Form ITR-3, Form Sugam (ITR-4), Form ITR-5, Form ITR-6, Form ITR-7 और Form ITR-V को नोटिफाई कर दिया है. विभाग ने कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न चीजों के लिए समयसीमा में की गई वृद्धि का लाभ असेसीज को देने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न फॉर्म्स में संशोधन किए हैं. इससे पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया था. इन तरीकों का उपयोग करके पैसे से बना सकते है पैसा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए करदाताओं को कुछ सहूलियतें दी हैं. इस कड़ी में आयकर अधिनियम की धारा 80C (LIC, PPF, NSC इत्यादि), 80D (मेडीक्लेम) और 80G (दान) के तहत आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश एवं भुगतान की मियाद को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है. इसका मतलब है कि आपके पास टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश के लिए अब भी वक्त है. कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था की गति हुई धीमी, संक्रमण समाप्त होने से मिल सकती है रफ्तार अपने बयान ClearTax के संस्थापक और सीइओ अर्चित गुप्ता ने कहा है, ''नए फॉर्म में अलग से एक टेबल दिया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2019-20 में टैक्स में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए आप वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में बचत निवेश योजनाओं में किए गए निवेश की जानकारी दे सकते हैं. करदाताओं को वित्त वर्ष 2019-20 में अपनी कर देनदारी का आकलन करना चाहिए और 80C के तहत अधिकतम लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए. किसान सम्मान निधि में लाभार्थियों की लिस्ट ऐसे करें चेक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह सप्ताह रहा काफी अहम इस कंपनी ने घाटे के बाद भी भारतीय कर्मचारी को दिया दुगना वेतन