आयकर न्यायाधिकरण ने दिया झटका, सोनिया और राहुल खिलाफ 100 करोड़ रुपये का IT का मामला

नई दिल्ली: कांग्रेस कि जानी मानी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आयकर न्यायाधिकरण ने झटका दिया है. जहाँ न्यायाधिकरण ने यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बताने के गांधी परिवार के दावे को खारिज किये जा चुके है. अब उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये का आयकर का मामला फिर खुलने वाला है. जंहा गांधी परिवार ने दावा किया था कि यंग इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसे आयकर में छूट दी जानी चाहिए. वही न्यायाधिकरण ने आदेश में कहा कि यह व्यावसायिक ट्रस्ट है. इसके द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया है जो चैरिटेबल श्रेणी में किया जाएं.

मिली जानकारी के अनुसार न्यायाधिकरण ने सुनवाई के दौरान पाया कि कांग्रेस ने यंग इंडिया को कर्ज दिया, जिससे उसने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के साथ मिलकर व्यापार किया. एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नेशनल हेराल्ड अखबार का संचालन किया जाता है. जंहा सोनिया और राहुल दोनों यंग इंडिया के निदेशक हैं. दोनों के पास कंपनी की 36 फीसदी हिस्सेदारी है. इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास 600 शेयर हैं.

यदि बात करे सूत्रों कि तो कांग्रेस ने 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट अर्जी देकर बताया था कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चैरिटेबल कंपनी है. इस साल जनवरी में आयकर विभाग ने सोनिया और राहुल को नोटिस जारी कर 100 करोड़ रुपये कर चुकाने को कहा था. वही आयकर के आकलन के अनुसार, गांधी परिवार ने जो रिटर्न दाखिल किया गया था, उसमें 300 करोड़ रुपये के आयकर की जानकारी नहीं दी गई थी.

23 नवंबर को 'कॉमन सिविल कोड' पर बड़ी बहस, तीन सत्रों में होगा मंथन

श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कल, प्रशासन ने मतदाताओं से की ये अपील

क्या सत्ता के लिए अपनी पहचान खो देगी शिवसेना ? अब तक रही है कट्टर हिंदुत्व का चेहरा

Related News