नई दिल्ली : तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुनाया जिसका इंतजार देश की तमाम मुस्लिम महिलाए कर रही थी. कोर्ट ने आज से देशभर में तीन तलाक को असंवैधानिक बताते हुए आज से रोक लगा दी है. यह फैसला पांच जजों की पीठ में बहुमत से आया है. तीन जज इस फैसले के समर्थन में थे. इस फैसले के बाद देशभर में ख़ुशी का माहौल हे. मुस्लिम महिले मिठाइयां बांट रही है. सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीनो के लिए तीन तलाक पर रोक लगा दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. पीएम ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तीन तलाक पर दिया गया फैसला ऐतिहासिक है. इस फैसले से, महिला सशक्तिकरण की ओर यह एक बड़ा कदम है. इस मामले में मुख्य न्यायधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि केंद्र संसद में अपनी तरफ से कानून बनाए. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक बड़ी जीत है. सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में इस मामले की सुनवाई हुई. इस मामले की याचिका कर्ता सायरा बानो भी फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद रही, इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनवाई की. सभी जस्टिस सभी धर्म के थे. गौरतलब है कि इस गंभीर मसले पर विचार के लिए मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की पीठ ने एक बार में तीन तलाक की वैधानिकता पर बहस सुनी. उल्लेखनीय है कि इसमें पांच विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हैं. हालांकि न्यायाधीश का कोई धर्म नहीं होता. बता दे कि इस मामले की सुनवाई तो कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर शुरू की थी लेकिन बाद में छह अन्य याचिकाएं भी दाखिल हुईं जिसमें से पांच में तीन तलाक को रद्द करने की मांग की गई .