हैदराबाद: हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने भड़काऊ भाषण से संबंधित दो मामलों में AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत दी है. अदालत ने बुधवार को अकबरुद्दीन ओवैसी को दोनों मामलों में बरी कर दिया है. बता दें कि अकबरुद्दीन, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं. हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने जिन दो मामलों में फैसला सुनाया, वो निर्मल और निजामाबाद में 2012 में दर्ज किए गए थे. अकबरुद्दीन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करना) और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. इस मामले में अकबरुद्दीन को 40 दिन तक जेल में रहने के बाद जमानत दे दी गई थी. अकबरुद्दीन ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया था. इस मामले में 30 गवाहों ने बयान दिया था. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश गवाहों ने अकबरुद्दीन पर सांप्रदायिक घृणा भड़काने के लिए भाषण देने का इल्जाम नहीं लगाया. हालांकि, अभियोजन द्वारा FSL रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें ये पुष्टि हुई थी कि भड़काऊ भाषण वाले वीडियो में अकबरुद्दीन की ही आवाज है. बता दें कि, 2012 में एक वीडियो सामने आया था. आरोप है कि इसमें अकबरूद्दीन ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो वे दिखा देंगे कि कैसे 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर सकते हैं. अपने दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में सीएम योगी, मोदी-शाह और राष्ट्रपति से मुलाकात कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, क्या अब लड़ पाएंगे गुजरात चुनाव ? 'अखिलेश को मुसलमानों से नफरत, दूसरा विकल्प खोजें मुस्लिम..', यूपी के बड़े इस्लामी संगठन का बयान