हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों (ST) को 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। जी दरअसल मौजूदा समय में राज्य में अजजा समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में 6 प्रतिशत आरक्षण हासिल है। आप सभी को बता दें कि कुछ समय पहले ही एक जनसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसकी घोषणा की थी। जी दरअसल सीएम राव ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का आदेश जारी करेगी। सलकनपुर पदयात्रियों का पांच दिवसीय फलाहार वितरण कार्यक्रम का हुआ समापन आपको यह भी बता दें कि अप्रैल साल 2017 में तेलंगाना विधानसभा में ST समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया गया था। जी हाँ और इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। जी दरअसल सरकारी आदेश में कहा गया है कि बीते करीब 6 वर्षों में राज्य सरकार ने इस संबंध में कई आवेदन भेजे, लेकिन मामला अभी भी लंबित है। सरस्वती ढोल पार्टी बनी राज्य स्तरीय ढोल प्रतियोगिता की विजेता इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया था कि इन परिस्थितियों में बिना और समय गंवाए अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण की सीमा में वृद्धि करना उचित है। जी दरअसल तेलंगाना सरकार ने इस मामले में विशेष परिस्थितियों पर विचार किया है और इसके बाद शिक्षण संस्थानों में दाखिले और राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 फीसदी करने का आदेश जारी हुआ। दरिंदगी का शिकार हुए 'मेल निर्भया' की मौत, 4 आरोपियों ने किया था गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट में डाली थी रॉड 'पहले पार्टी को जोड़ लें, इसके बाद भारत जोड़ने की सोचे', राहुल गाँधी पर इस नेता का हमला गांव गांव में आयोजित होंगे आयुष्मान शिविर : कलेक्टर