तेलंगाना में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, राज्य सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 1 सितंबर से शैक्षणिक संस्थानों को पुनः खोलने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. उच्च न्यायालय ने कहा कि कक्षाओं के लिए बच्चों का कक्षाओं में मौजूद होना आवश्यक नहीं है. तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी निजी या सरकारी स्कूल में KG से 12वीं कक्षा तक के किसी भी छात्र को 1 सितंबर से स्कूलों कक्षाओं में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा.

बता दें कि तेलंगाना में बुधवार से कक्षा 8 से 12 के लिए स्कूल वापस खुलने वाले थे. प्रदेश सरकार ने इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी किए थे, किन्तु उच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे. बता दें कि कोरोना महामारी के कारण मार्च के मध्य से ही स्कूल बंद हैं और कक्षाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 4 अक्टूबर तक पूरे राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए किए गए उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है.

अदालत ने सरकार से उन शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए भी कहा है, जो ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं करेंगे. हालांकि, शैक्षणिक संस्थानों को यह तय करने की अनुमति दी गई है कि ऑफलाइन क्लासेस फिर से आरम्भ करनी है या ऑनलाइन क्लासेस ही जारी रखनी है. अदालत ने शिक्षा विभाग को अगले सपताह तक दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि सीधे शिक्षण संचालित करने वाले स्कूलों को गाइडलाइन्स जारी की जाएं. उच्च न्यायालय ने गुरुकुलों और शिक्षण संस्थानों में हॉस्टल नहीं खोलने का भी निर्देश दिया है.

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