कातिलाना हमले के आरोपी के सामने रखी अनोखी शर्त, हामी करने पर किया रिहा

खंडवा: मध्य प्रदेश में खंडवा की स्थानीय कोर्ट ने एक मामले में जमानत देने के ल‍िए अद्भुत शर्त रखी। शर्त ये थी क‍ि जमानत के बदले अपराधी को प्रत्येक रविवार स्थानीय सीएमएचओ दफ्तर, अस्पताल जाकर श्रमदान करना होगा। दरअसल, 24 दिसंबर की रात खण्डवा के कंजर इलाके में दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई थी जिसमें 18 साल के मोहम्मद अलीम तथा उसके कुछ मित्रों पर हत्या करने की कोशिश का आरोप लगा।

वही पुलिस में आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत अपराधियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। एक अपराधी मोहम्मद अलीम के अधिवक्ता ने जब जमानत अर्जी लगाई तो अदालत ने 25 हज़ार रुपये की जमानत के साथ स्वच्छता तथा कोरोना को देखते हुए आदेश दिया कि अलीम हर रविवार को सीएमएचओ दफ्तर जाकर श्रमदान करेगा। वही अदालत के इस आदेश के पश्चात् अलीम बाकायदा मास्क लगाकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हॉस्पिटल पहुंचा तथा सफाई में जुट गया। 

अलीम ने सड़क पर झाड़ू लगाई तथा इधर-उधर बिखरा कचरा भी समेटा। नागरिकों के लिए ये कौतूहल का विषय बना रहा कि ये सफाई कर्मचारी न होते हुए भी सफाई क्यों कर कर रहा है। जब जनता को पता चला कि अलीम अदालत के आदेश का पालन कर रहा है तो सभी ने इस निर्णय को सराहा। अलीम ने कहा कि वो इस निर्णय से प्रसन्न है। इससे स्वच्छता अभियान को बढ़ावा प्राप्त होगा। आज सफाई करके अच्छा लगा। जनता से आग्रह करता हूं कि स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाये एवं किसी विवाद में न पड़ें।

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