शराब पी कर गाडी चलाने वालों के खिलाफ सरकार ने उठाया बड़ा कदम

अब शराब पी कर गाड़ी चलने वालों को तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. भारत सरकार ने शराब पी कर गाड़ी चलाने पर लगने वाले जुर्माने को बढ़ा दिया है. वहीँ अगर इस दौरान किसी की मौत हो जाती है तो आरोपी को 7 साल तक की जेल हो सकती है. इससे पहले ये सजा 2 साल की जेल की होती थी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इन नियमों तब लागू किया है जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खाए करते हुए कहा कि 'शराब पी कर गाड़ी चलाने से मौत' के लिए सज़ा 'बिल्कुल अपर्याप्त' है.

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अगुआई वाली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने गृह मंत्रालय से प्रार्थना की है कि ऐसे लोग जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हों उनपर 'लापरवाही से गाड़ी चलाने' के बजाय 'सदोष मानवहत्या' के तहत मुकदमा चलाया जाए. ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बताया कि इससे कारावास की अवधी को 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उम्मीद है कि इससे शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों में कमी आएगी.

शराब पी कर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसने के अलावा सरकार ने एक और फैसला किया है. अब नयी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के वक़्त 'लाइफटाइम थर्ड पार्टी' बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे गाड़ियों की कीमत में और धिक् इजाफा देखने को मिल सकता है. क्योंकि ऐसे बीमा की अवधि 15 साल की होती है, जिससे ये काफी ज्यादा महंगे हो जाते है.

 

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