इंदौर/ब्यूरो। आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार शहर में अवैध निर्माण पर निगम की कार्रवाई निरंतर जारी है इसी क्रम में आज ए बी रोड इंडस्ट्रीज हाउस के सामने निर्माणाधीन बिल्डिंग पर अवैध निर्मित व्यावसायिक बिल्डिंग पर निगम का बुलडोजर चला और रिमूवल की कार्यवाही की गई! विदित हो कि ए बी रोड पर निर्मित व्यावसायिक बिल्डिंग में पार्किंग फ्लोर के ऊपर प्रथम तल पर 1.2 मीटर की बालकनी से फ्रंट MOS के तल तक पहुचने के लिए प्रत्येक दुकान के सामने फ्रन्ट MOS में पक्की सीढ़ियों का निर्माण कर आगे के खुले भाग पर अतिक्रमण किया गया है। जिससे पब्लिक स्पेस खत्म हुआ जिससे सामान्य जन को आवागमन में असुविधा होती साथ ही पहले तल की छत की ऊंचाई को कम करके स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन किया। इसके अतिरिक्त टेरेस फ्लोर पर 12.5 मीटर की स्वीकृत ऊंचाई के अतिरिक्त लगभग ९ मीटर ऊंचाई में लगभग 2000 वर्ग फीट की स्लैब डाली गई है जिसके नीचे 2 फ्लोर में कमरे एवं बाथरूम का निर्माण किया गया है। इस ऊंचाई के कारण फायर सेफ्टी एवं आपातकालीन स्थितियों में विपरीत परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। साथ ही सड़क सेटबैक की भूमि पर भी अनाधिकृत कब्जा कर सिमेंटीकरण किया गया। इन उल्लंघन के वावजूद संबंधित द्वारा कुछ दुकाने किरायेदारों ब्रांड्स" जुडिओ" एवं "डेकाथालन " को देकर आंतरिक सज सज्जा का काम शुरू करना भी यह दिखाता है कि बिना कार्यपूर्णता ,अधिभोग प्रमाण पत्र एवं फायर NOC के ही भवन को अनाधिकृत रूप से चालू करने की मंशा थी। इस संबंध में संबधित को 31/3/22 के आदेश द्वारा उल्लंघन प्रकार एवं अनुज्ञा विपरीत निर्माण हटाने की अपेक्षा की गई । पुनः 20/5/ 22 एवं 12/9/22को भी नीलू पंजवानी को सुधार हेतु नोटिस दिया गया किन्तु इसके बाद भी भवन में कोई सुधार नही किया गया जिसके फलस्वरूप आज अनुज्ञा विपरीत अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही की गई। पंचतत्व में विलीन हुए उमेश शर्मा, समाज के सभी वर्गो ने दी श्रद्धांजलि इलेक्ट्रॉनिक दुकान में घुसकर मारी गोली, आरोपी ने किया सरेंडर फसलो की जानकारी हेतु कृषको को दिया गया प्रशिक्षण