कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बिहार के हाजीपुर कोर्ट द्वारा वारंट जारी किया गया है. 2 अगस्त 16 को कोर्ट में दिग्विजय सिंह को उपस्थित होना था लेकिन वे न्यायलय में उपस्थित नहीं हुए. इस पर ACJM-13 नीरज कुमार ने सुनवाई करते हुए जमानती वारंट जारी किया है. जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता के खिलाफ चार साल पहले कोर्ट में परिवाद दायर कराया गया था. हाजीपुर के पोखरा नवीन सिनेमा रोड निवासी बाबा रामदेव के समर्थक व भाजपा नेता अजीत कुमार सिंह ने 07 अगस्त, 2012 को हाजीपुर सीजेएम कोर्ट में भादवि की धारा 504 व 506 के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के विरुद्ध परिवाद दायर कराया था. मामला साल 2012 में योगगुरु रामदेव के खिलाफ विवादित बयान देने का है. मध्यप्रदेश के इंदौर की एक सभा में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि बालकृष्ण बाबा रामदेव के सहयोगी हैं और बाबा रामदेव के सभी राज जानते हैं. ऐसे में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से बचने के लिए बाबा रामदेव अपने सहयोगी बालकृष्ण की हत्या करवा सकते हैं. दिग्विजय ने यह बात पतंजलि ब्रांड के स्वामी बाबा रामदेव के गुरु शंकर देव को रहस्यमय ढंग से गायब कर दिए जाने सहित अन्य आपराधिक मामलों के संदर्भ में कही थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पहले संज्ञान लिया था और सुनवाई के बाद 11 सितंबर, 2014 को दिग्विजय सिंह के खिलाफ सम्मन जारी किया था.