अपनी ही बेटी को पिता ने बनाया हवस का शिकार, कोर्ट ने कहा- 'जब तक रहेगी सांस तब तक मिलेगी सजा'

गया: बिहार के गया में अदालत ने हवस की खातिर हैवान बने एक पिता को आजीवन सख्त कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अपने फैसले में बताया है कि जब तक अपराधी की सांस चलती रहेगी, वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा. उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ ही दुष्कर्म को अंजाम दिया था. इस घटना में गया अदालत ने बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की तथा अपराधी को सजा सुनाई. अपराधी पिता एक वर्ष तक नाबालिग बेटी से बलात्कार करता रहा था. तथा जब बेटी गर्भवती हो गई तो अपराधी ने जबरन उसका गर्भपात भी कराया था.

क्या है पूरी घटना? पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला यह शर्मनाक मामला जुलाई 2020 का बताया जा रहा है. जब अपराधी सुरेंद्र पासवान ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया. निरंतर उसके साथ एक वर्ष तक बलात्कार करता रहा. इस के चलते जब वो गर्भवती हुई, तो उसका गर्भपात भी करा दिया. उसके पश्चात् पीड़ित की और उसकी मां की शिकायत पर पुलिस ने सुरेंद्र पासवान को अरेस्ट कर लिया था. 

वही बृहस्पतिवार को गया सिविल कोर्ट के पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे सेवेन नीरज कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से पूरे मामले की सुनवाई की. तत्पश्चात, सबूतों तथा साक्षयों के आधार पर अपराधी को कठोर कारावास आजीवन की सजा सुनाई. इस के साथ ही अपराधी पर 35 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया. केस में चर्चा करते हुए स्पेशल पीपी पोक्सो एक्ट वकील सुनील कुमार ने कहा कि अपराधी पिता ने नाबालिग बेटी के साथ एक वर्ष तक बलात्कार किया था. तथा जबरन इस्लामपुर ले जाकर उसका गर्भपात करवाया था. उसी के चलते पिता को अरेस्ट किया गया था. आज अपराधी को अदालत ने मरते दम तक आजीवन कारावास में सजा गुजारने का दंड दिया है. वहीं इस घटना तथा सजा को लेकर दिनभर अदालत में गहमागहमी बनी रही.

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