देहरादून: 2 बच्चों के पिता ने स्वयं की उम्र से 19 वर्ष छोटी लड़की को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के दोषी को अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। फास्टट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज पंकज तोमर ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के मुताबिक, 12 अप्रैल 2017 को पीड़िता के पिता ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके अधोईवाला स्थित मकान में ज्ञानसू उत्तरकाशी निवासी महेश (49) किराये पर रहता था। वह पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है। उसका पीड़ित शख्स के घर आना-जाना था। पीड़ित की 23 वर्षीय बेटी राजपुर रोड स्थित एक ऑफिस में काम करती थी। 11 अप्रैल को लंच के वक़्त अपराधी उसे अपने साथ ले गया। अपराधी की पत्नी ने पीड़िता के पिता को फोन करके लड़की के गायब होने की खबर दे दी, जिस पर पुलिस में मुकदमा कराया गया। उसी के चलते अपराधी को उसकी पत्नी एवं पीड़िता के परिजनों की उपस्थिति में उत्तरकाशी से पकड़ लिया गया था। अदालत में पीड़िता ने बताया कि महेश उसके यहां किरायेदार था, 6 महीने रहते हुए वह घुलमिल गया। उसने फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी, तत्पश्चात, दोनों में दोस्ती हुई। अपराधी ने उससे कहा था कि पत्नी शक करती है, इसलिए वह उसके साथ नहीं रहेगा। पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपराधी 11 अप्रैल 2017 को कॉफी पिलाने के बहाने मॉल ले गया। तत्पश्चात, मसूरी-धनोल्टी ले जाकर होटल में बलात्कार किया। लड़की ने अदालत में बताया कि अपराधी ने बलात्कार की बात किसी को बताने पर परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी थी। यही नहीं, अपराधी ने पीड़िता का मोबाइल और सोने की चेन भी बेच दी थी। तत्पश्चात, अपराधी उसे उत्तरकाशी ले गया। तकनीकी साक्ष्य में पीड़िता के कपड़ों से दोनों का DNA मिला। इस मामले में 9 गवाह पेश किए गए। बुधवार को अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। जमीन के लिए बेटे ने जिंदा मां को कागजों में मार दिया, चौंकाने वाला है मामला क्या कांग्रेस नेता कमलनाथ ने की थी देश से गद्दारी ? परमाणु परिक्षण की जानकारी अमेरिका को लीक करने का आरोप जानिये किन शहरों को "सिटी ऑफ एडवेंचर" कहा जाता है