नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपित एक व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया है। आरोपी की हथियार प्रशिक्षण के लिए सीमा पार कर पाकिस्तान जाने की योजना थी और उसके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। शीर्ष अदालत ने आतंकवाद से जुड़े मामलों की गंभीरता पर जोर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और कानूनी पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों को अदालतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (TADA) मामले में 1994 के फैसले पर गलत निर्भरता पर प्रकाश डाला, जबकि UAPA मामले में 2019 के फैसले को नजरअंदाज कर दिया। 2019 के फैसले में स्पष्ट किया गया कि UAPA मामलों में जांच के लिए अधिकतम 180 दिन लग सकते हैं। बता दें कि, भारतीय दंड संहिता (IPC), UAPA और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपित आरोपी को जांच पूरी करने में देरी के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित अपराधों की गंभीरता पर जोर दिया, जो न केवल भारत को प्रभावित करते हैं बल्कि अन्य देशों के साथ संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किए गए आरोपी की तत्काल हिरासत का निर्देश दिया है। लवप्रीत के रूप में पहचाने गए आरोपी पर खालिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया गया, जिसके कारण उसे UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। विशेष अदालत द्वारा दिए गए जांच समय विस्तार के बावजूद, आरोपी ने एक डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका दायर की, जिसे शुरू में अस्वीकार कर दिया गया था। हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आतंकवाद से संबंधित मामलों की गंभीरता और कड़े उपायों की आवश्यकता पर जोर देता है। यह कानूनी मिसालों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है कि व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले मामलों को उस गंभीरता के साथ निपटाया जाए, जिसके वे हकदार हैं। अफगानिस्तान में खराब हिजाब पहनने पर महिलाएं गिरफ्तार, तालिबान का सख्त फरमान- सिर्फ आँख दिखना चाहिए ! दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में नकली दवाएं, केजरीवाल सरकार की मांग पर CBI जांच के आदेश ! सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी 5 नामों की सिफारिश, इन्ही में से चुने जाएंगे हाई कोर्ट के जज