इस्लामाबाद: पाक की एक सत्र अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी बचपन की दोस्त नूर मकद्दम के कत्ल के लिये कुसूरवार पाते हुये उसे सजाए मौत दे दी है. अदालत ने उसे लड़की को प्रताड़ित कर उसका रेप करने और उसके उपरांत उसका सिर धड़ से अलग करने के इल्जाम में दोषी पाते हुये सजा-ए-मौत दी है. विवाह करने से मना करने पर पार की हैवानियत की हदें: दोषी व्यक्ति एक उद्योगपति परिवार से ताल्लुक रखता है और उसका नाम जहीर जाफर बताया जा रहा है. जाफर को नूर मुकद्दम के क़त्ल का दोषी पाया जा चुका है. नूर मुकद्दम (27) जहीर जाफर की मित्र थी. नूर मुकद्दम ने उससे विवाह करने से मना कर दिया था. 20 जुलाई, 2021 को जहीर जाफर के निवास पर मुकद्दम का शव पाया गया था. पूर्व नियोजित हत्या के मामले में किया था गिरफ्तार: ख़बरों की माने तो नूर के पिता पूर्व राजनयिक शौकत की शिकायत पर पुलिस ने जहीर जाफर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी और उसे पूर्व नियोजित कत्ल के इल्जाम में सजा दी गई है. गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अता रब्बानी ने निर्णय सुनाया जिसे उन्होंने मंगलवार को केस की सुनवाई पूरी होने के उपरांत सुरक्षित रख लिया था. माता पिता को किया बरी: न्यायाधीश रब्बानी ने जहीर जाफर को पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुये मौत की सजा सुना दी है. हालांकि अदालत ने जहीर के पिता जाकिर जाफर, मां अस्मत आदमजी और उसके निजी रसोइये को इस केस में निर्दोष पाते हुये बरी भी किया जा चुका है लेकिन उसके दो घरेलू सहायकों-इफ्तिखार और जमील को 10-10 साल कैद की सजा सुनायी है. ये हैं दुनिया के सबसे डरावने रेस्टोरेंट, यहाँ जाकर खाना भूल जाएंगे आप यूक्रेन का करारा पलटवार, रूस के कब्जे वापस छीना Melitopol शहर Ukraine Russia War: 18-60 साल के सभी पुरुषों को लेकर यूक्रेन सरकार ने दिया बड़ा आदेश