इस्लामाबाद: पूर्व पीएम इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अब पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय की भी एंट्री हो गई है। शीर्ष अदालत ने पंजाब के पुलिस प्रमुख फैसल शाहकर को 24 घंटे के अंदर मामले में केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हैरानी जताते हुए कहा कि अभी तक केस क्यों नहीं लिखा गया। यदि ऐसा ही रहा तो शीर्ष अदालत मामले का स्वतः संज्ञान लेगा। बता दें कि 3 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी (PTI) के मार्च के दौरान हुए जानलेवा हमले में इमरान खान के पैर पर गोली लग गई थी। इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई थी और 11 लोग जख्मी हो गए थे। दरअसल, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस (CJP) उमर अता बंदियाल ने इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले में FIR दर्ज नहीं होने पर स्वत: संज्ञान लेने की चेतावनी दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, CJP ने पंजाब के महानिरीक्षक (IG) फैसल शाहकार से भी पूछा कि मामले में FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि, 'हमें बताएं कि FIR कब दर्ज की जाएगी? FIR दर्ज नहीं करने का एक ठोस कारण होना चाहिए।' CJP ने IG को मामले की जांच के लिए अधिकारियों को बुलाने का निर्देश देते हुए कहा कि, 'कानून के मुताबिक, काम करना है, कोर्ट आपके साथ है।' बता दें कि, IG शाहकर, जिन्होंने पंजाब सरकार से अलग होने का निर्णय लिया है और सीएम परवेज इलाही के नेतृत्व में मौजूदा सियासी व्यवस्था के साथ काम करने से इनकार कर दिया है, ने कोर्ट को सूचित किया कि "हमने FIR दर्ज करने के संबंध में पंजाब के सीएम से बात की है लेकिन उन्होंने कुछ आपत्तियां प्रकट की हैं।' 'इमरान ने एक्टिंग में सलमान-शाहरुख़ को भी पीछे छोड़ा..', गोलीबारी पर बोले PAK मौलाना इस माँ को देख रो पड़ी पूरी दुनिया, अंतिम क्षणों में बेटे के लिए कर गई ये काम सफाईकर्मी बनी कैटरीना, वीडियो देख चौंके लोग