नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI के निदेशकों के कार्यकाल को पांच वर्ष तक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब देने के लिए कहा है। मामले में सर्वोच्च न्यायालय 10 दिन बाद सुनवाई करने वाली है। प्रधान न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना के नेतृत्व वाली बेंच ने 15 नवंबर 2021 के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसके द्वारा CBI और ED की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में बदलाव किए गए थे। वर्तमान अध्यादेश ने CVC अधिनियम की धारा 25 में संशोधन किया, जो ED डायरेक्टर की नियुक्ति और कार्यकाल को नियंत्रित करता है। दरअसल, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं मोहुआ मोइत्रा और साकेत गोखले द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, एक भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी को विस्तार देने के लिए संशोधन लाए गए हैं। जिन्हें पहले, नवंबर 2018 में एक निश्चित दो वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने उन्हें नवंबर 2021 तक एक साल का विस्तार दिया, जिसे NGO कॉमन कॉज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। विधानसभा में हंगामे के बाद स्पीकर ने उठाया कदम, BJP के चार विधायकों को किया निलंबित 'भारत में भी कई अल-जवाहिरी, चुन-चुनकर मारना होगा.', आतंकी की मौत के बाद सांसद का बयान शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह को सौंपी TMC के 100 भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट, अब बंगाल में होगा 'खेला' ?