चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में तिरुनेलवेली जिले के विक्रमसिंगपुरम में अमाली गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को खाली करने का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। यह फैसला तब आया है, जब यह पाया गया कि स्कूल 1990 से हिंदू मंदिर की 11 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है। अदालत के फैसले को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर और सीई) विभाग द्वारा प्रबंधित ट्रस्ट 'पिल्लयन अर्थजमा कट्टलाई' को भूमि का सही स्वामित्व बहाल करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। कानूनी विवाद 2011 में शुरू हुआ जब अतिक्रमण को लेकर चिंताएं जताई गईं। अदालत के रिकॉर्ड कुल 11 एकड़ भूमि के चार टुकड़ों पर विवाद का संकेत देते हैं, जो शुरू में अमली कॉन्वेंट को पट्टे पर दिया गया था। कानूनी लड़ाई 5 दिसंबर को अपने चरम पर पहुंच गई जब मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने अमली गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और अमली कॉन्वेंट के मदर सुपीरियर द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में बेदखली के निर्देश को बरकरार रखा, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अमली कॉन्वेंट ने तिरुनेलवेली जिले में अरुलमिगु पापनासास्वामी मंदिर के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 'पिल्लयन अर्थसाम कट्टलाई' की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। अदालत ने मंदिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को सही ठहराने के लिए बच्चों को "स्मोक स्क्रीन" के रूप में इस्तेमाल करने के लिए याचिकाकर्ताओं की कड़ी आलोचना की। ट्रस्ट 'पिल्लयन अर्थजामा कट्टलाई' तिरुनेलवेली में थमिराबरानी नदी के तट पर पापनासम सिवन मंदिर में धर्मार्थ गतिविधियों और पूजा की देखरेख करता है। स्कूल को भूमि पट्टे पर देने से उत्पन्न आय इन गतिविधियों का समर्थन करती है। अदालत ने कानूनी जवाबदेही से बचने के लिए "बच्चों के कल्याण" तर्क के हेरफेर की निंदा की, इस तरह की रणनीति पर मंदिर की भूमि की बहाली को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने अपने हालिया आदेश में उन दलीलों को खारिज कर दिया कि जमीन खाली करने से लड़कियों की शिक्षा में बाधा आएगी, साथ ही याचिकाकर्ता के पास स्कूल को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त समय होने पर जोर दिया। इसने कानूनी जवाबदेही से बचने के लिए "बच्चों के कल्याण" तर्क के हेरफेर की निंदा की, इस तरह की रणनीति पर मंदिर की भूमि की बहाली को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। अदालत के फैसले को मंदिर की भूमि की पवित्रता बनाए रखने और अवैध अतिक्रमण के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीलम आज़ाद की याचिका पर सुनवाई करने से दिल्ली हाई कोर्ट का इंकार ! संसद सुरक्षा चूक में थीं शामिल पूर्व क्रिकटर ने ऋषभ पंत को लगाया डेढ़ करोड़ का चूना, मोबाइल में मिली मॉडल्स की आपत्तिजनक तस्वीरें 'मायावती जी से माफ़ी मांगे कांग्रेस और..', INDIA गठबंधन के सामने बसपा ने रख दी बड़ी शर्त, क्या मानेगा विपक्ष ?