मुंबई: ठाणे की एक अदालत ने मुंबई के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट निरस्त (Non-Bailable Warrant Cancel) कर दिया है. परमबीर सिंह की कोर्ट में पेशी के बाद उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया गया है. अदालत ने वारंट रद्द करते हुए परमबीर सिंह को ठाणे पुलिस के साथ छानबीन में सहयोग करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने परमबीर सिंह को 15000 रुपये का निजी बांड भरने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने पर्सनल बांड भरने के लिए परमबीर सिंह को एक सप्ताह का वक़्त दिया है. वहीं, गैर जमानती वारंट रद्द होने के बाद परमबीर सिंह वापस ठाणे नगर पुलिस थाने के लिए निकल गए. मुंबई के पूर्व आयुक्त ने लोअर कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट को रद्द करने और भगोड़ा घोषित करने के आदेश को निरस्त करने की मांग की थी. ठाणे कार्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट को रद्द कर दिया है. वहीं 15 हजार रुपये का बॉन्ड (Private Bond) परमबीर सिंह को भरना होगा. बता दें कि परमबीर सिंह महीनों से गायब थे. इसीलिए अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था. मगर गुरुवार को वह एक बार फिर से मुंबई पहुंचे. इटली पहुंची 'हरी आँखों वाली' अफगानी लड़की, तालिबानी कब्जे के बाद किया पलायन इटली पहुंची 'हरी आँखों वाली' अफगानी लड़की, तालिबानी कब्जे के बाद किया पलायन ब्राजील के खिलाफ भारतीय महिला फुटबॉल टीम को 1-6 से शिकस्त