सूरत: गुजरात में सूरत हवाईअड्डे पर तैनात कस्टम विभाग ने सूरत से दुबई जाने वाले एक यात्री के सूटकेस में नमकीन के पैकेट में छिपाकर रखे डायमंड जब्त किए हैं। इन डायमंड का दाम 6 करोड़ 45 लाख रुपए बताया गया है। कस्टम विभाग के अफसरों ने सूरत से दुबई की उड़ान भरने वाले यात्री से डायमंड को लेकर दस्तावेज मांगे थे, मगर वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। तत्पश्चात, डायमंड बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मिल रही खबर के मुताबिक, सूरत हवाईअड्डे पर तैनात कस्टम विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट को मुखबिर से खबर प्राप्त हुई थी। इसमें बताया गया था बृहस्पतिवार शाम सूरत हवाईअड्डे से शारजहां के लिए उड़ान भरने वाली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में जावेद पठान नाम का व्यक्ति करोड़ों रुपए के हीरे अवैध तरीके से ले जाने वाला है। तत्पश्चात, कस्टम विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट के अफसर हवाईअड्डे पर अलर्ट मोड में थे। जैसे ही जावेद पठान सूरत हवाईअड्डे पर पहुंचा तो अफसरों ने उसे रोककर चेकिंग आरम्भ की। जावेद के पास सूटकेस में ऊपरी हिस्से में कपड़े थे, जबकि नीचे नमकीन थी। उस नमकीन के पैकेट में हीरे के छोटे-छोटे पैकेट रखे थे। नमकीन के पैकेट पर किसी को शक न हो, इसलिए उसने कंपनी की भांति पैकिंग की हुई थी। आरभिंक तहकीकात में स्वयं कस्टम अफसर भी समझ नहीं पाए कि पैकेट में हीरे हो सकते हैं। नमकीन के पैकेट की तलाशी ली तो उसमें कार्बन कोटेड कागज के बने पैकेट में 2663 कैरेट डायमंड निकले। इन डायमंड के दाम 6 करोड़ 45 लाख रुपए होने का अनुमान लगाया गया। जावेद पठान ने कार्बन कोटेड कागज में हीरे रखे थे, जिससे स्कैनर मशीन भी स्कैन न कर सके। जावेद पठान सूरत के उधना क्षेत्र का रहने वाला है। वह पहली बार सूरत से शारजाह जाने वाला था। उसका पासपोर्ट भी जनवरी में बना है। अफसरों को आशंका है कि जावेद पठान यह डायमंड विदेश में ले जाने के बाद किसी को देने वाला था। वहां से अन्य देशों में बिकने वाले थे। ऐसा करने से सूरत के कारोबारी को आयकर से लेकर अन्य कोई टैक्सेशन संबंधित जिम्मेदारी नहीं आती है। सूरत हवाईअड्डे से पकड़े गए जावेद खान के पास से डॉलर भी जब्त हुए। यह डॉलर उसने कहां से हासिल किए, इसकी जानकारी नहीं दी। कस्टम विभाग ने जावेद पठान को सूरत की अदालत में पेश किया। कस्टम मामलों के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर धर्मेंद्र प्रजापति ने अदालत के समक्ष अपराधी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि अपराधी को जमानत दी जाती है तो पूरे मामले को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इस दलील के चलते अदालत ने अपराधी को जेल कस्टडी में भेज दिया। कोरोना से हुई मौतों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला 13 से 15 अगस्त तक घर पर और 2 अगस्त से प्रोफाइल पिक्चर में लगाए तिरंगा: PM मोदी क्या आपको भी IRCTC से नहीं मिल पता है कन्फर्म तत्काल टिकट, तो करें ये छोटा सा काम