हनीमून पर जाते ही टूटा नए-नवेले दूल्हा दुल्हन का रिश्ता, सामने आई चौंकाने वाली वजह

ठाणे: महाराष्ट्र की ठाणे सेशन अदालत ने एक समलैंगिक शख्स (Gay Man) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस 32 साला के व्यक्ति पर इल्जाम है कि उसने शादी से पहले अपने समलैंगिक होने की बात छिपाकर महिला को धोखा दिया। इतना ही नहीं महिला को खुश करने के लिए उसने फर्जी नौकरी ऑफर भी दिखाया। 

दरअसल, अपराधी व्यक्ति एवं महिला की मुलाकात एक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए हुई थी। कुछ ही मुलाकातों के पश्चात् दोनों ने शादी करने का निर्णय ले लिया तथा 20 नवंबर, 2021 को शादी कर ली। हालांकि, शादी के तीन महीने पश्चात् ही दोनों अलग-अलग रहने लगे। सरकारी अधिवक्ता वीए कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि व्यक्ति के खिलाफ असामान्य आरोप हैं। उसने महिला से शादी करने से पहले अपने समलैंगिक की होने की बात छुपाई थी। शिकायतकर्ता महिला जो कि अपराधी की बीवी है, उसके साथ धोखाधड़ी की गई तथा उसके जीवन और भविष्य को बर्बाद कर दिया गया। 

दूसरी तरफ अपराधी पति का मोबाइल बरामद कर चुकी पुलिस की जांच टीम ने अदालत के समक्ष बताया कि व्यक्ति और उसके अन्य पुरुष पार्टनर के बीच कई चैट और मैसेज प्राप्त हुए हैं। उनके बीच हुई बातचीत से स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि अपराधी समान लिंग में रूचि रखता था मतलब वो समलैंगिक था। इतना ही नहीं वह एक संक्रामक रोग से भी पीड़ित था। 

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