कोलकाता: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार द्वारा 'द केरला स्टोरी (The Kerala Story) पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है, साथ ही सरकार को जमकर लताड़ भी लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि, जब देशभर में फिल्म चल सकती है, तो बंगाल में क्या समस्या है ? अदालत ने कहा कि, यदि किसी एक जिले में कानून व्यवस्था की समस्या है, तो वहां फिल्म प्रतिबंधित कीजिए, जो लोग फिल्म ना देखना चाहें वो ना देखें। बता दें कि, यह फिल्म जिहाद, धोखे से धर्मान्तरण और आतंकवाद की आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) की साजिशों पर आधारित है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी फिल्म को हरी झंडी देते हुए कहा था कि, यह फिल्म आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं। लेकिन, ममता बनर्जी ने इसे एक समुदाय को आहत करने वाली बताते हुए इसे बैन कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। बता दें कि, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ममता सरकार की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि, इससे दंगे भड़क सकते थे, इसलिए राज्य में फिल्म को बैन कर दिया गया था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जब पूरे देश में फिल्म चल सकती है तो पश्चिम बंगाल में क्या समस्या है। यदि किसी एक जिले में कानून व्यवस्था की समस्या है तो वहां फिल्म प्रतिबंधित करिए, लेकिन आपने तो पूरे राज्य में ही बैन कर दिया है। जो लोग ना देखना चाहें वो ना देखें। बता दें कि, जिस राज्य केरल पर यह फिल्म बनी है, वहां ये जमकर कारोबार कर रही है, वहीं देश के अन्य राज्यों से भी फिल्म को लेकर दंगे या हिंसा की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालाँकि, फिल्म का समर्थन करने वाले कुछ लोगों को सर तन से जुदा की धमकिया जरूर मिली हैं। हालाँकि, इसके बावजूद राजनेताओं द्वारा इसे दंगे भड़काने की आशंका जताकर एक समुदाय से जोड़ा जा रहा है, जैसा की ममता सरकार ने कोर्ट में कहा। दो ट्रकों में भरे थे 1070 करोड़ रुपये के नोट, रास्ते में ख़राब हो गया वाहन, बुलानी पड़ी फोर्स 26/11 Attack के आरोपित तहव्वुर को लाया जाएगा भारत, कांग्रेस नेता ने मुंबई हमले को बताया था 'RSS की साजिश' और हिन्दू आतंकवाद ! भैंस के आगे बीन बजाना! नहीं सुन रही गहलोत सरकार, तो महिला नर्सिंग कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन