डॉक्टर्स को नहीं मिल रहा वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने बोली यह बात

भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से डॉक्टरों को वेतन भुगतान के लिए राज्यों को निर्देश जारी करने को कहा. कोर्ट ने साथ ही केंद्र से कोरोना वायरस (COVID-19)से संक्रमित रोगियों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को आवश्यक क्वारंटाइन सुविधाएं प्रदान करने को लेकर भी निर्देश जारी करने को कहा है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जस्टिस अशोक भूषण, एस के कौल और एम आर शाह की पीठ ने कहा कि कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को वेतन और क्वारंटाइन सुविधाओं के भुगतान पर चार सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दायर करने को कहा और चेतावनी दी कि गैर-अनुपालन को गंभीरता से देखा जाएगा. साथ ही, पीठ एक निजी चिकित्सक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में केंद्र के 15 मई के फैसले पर सवाल उठाया गया था. केंद्र के इस फैसले के अनुसार डॉक्टरों के लिए 14-दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य नहीं था. डॉक्टर अरुशी जैन ने यह याचिका दायर की है.

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इसके अलावा सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार 24 घंटे के भीतर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी करेगी ताकि डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स को समय पर वेतन सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर 15 मई के परिपत्र को भी संशोधित किया जाएगा. वही, मेहता ने यह आश्वासन भी दिया कि उनके परिवार के सदस्यों को जोखिम से बचने के लिए कोरोना वायरस के रोगियों के इलाज के लिए ड्यूटी में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों के लिए उपयुक्त वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए एक नया आदेश जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध घोषित करने के बारे में भी सोच रहा है. पीठ ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और राज्य के मुख्य सचिवों द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं.

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