विदिशा/ब्यूरो। यूक्रेन संकट के दौरान विदिशा की बेटी को यूक्रेन से लाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को विदिशा जिला कोर्ट ने 2 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं मे दो और एक साल की सजा सुनाई गई है। ठग ने यूक्रेन से विदिशा की बेटी को लाने और एयर टिकट दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी की थी। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। दरअसल करीब 7 महीने पहले यूक्रेन-रूस में लड़ाई के कारण यूक्रेन में पढ़ाई कर रही विदिशा की बेटी फंस गई थी। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान उसे सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए उनकी मां लगातार प्रयास कर रही थी। इसी दौरान गुरुग्राम के प्रिंस बाबा ने युवती को यूक्रेन से लाने का झांसा दिया। आरोपी ने युवती की मां को भी यूक्रेन फ्लाइट की टिकट देने का झांसा देकर करीब 50 हजार रुपए अपने एकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे। लेकिन टिकट नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने धोखाधड़ी की शिकायत कोतवाली पुलिस से की थी। कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुग्राम से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामला न्यायालय में पेश किया था, जहां न्यायालय ने इस घटना में आरोपी को दोषी मानते हुए दो अलग-अलग धाराओं के तहत अलग-अलग सजा दी। अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष कैथोरिया ने बताया कि 420 की धारा के तहत आरोपी को 2 साल की सजा और ₹5000 जुर्माना दिया गया है। वहीं दूसरी ओर आईटी एक्ट के तहत 1 साल की सजा और ₹5000 का जुर्माना लगाया गया है। नहीं रहे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, 'क्रांतिकारी साधु' के नाम से थे मशहूर भारत में चौदह प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था मुकेश अंबानी ने एक साथ खरीदी 2 कंपनी, जानिए कितने करोड़ो में हुई डील?