SIM Card को लेकर बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है. टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया (TRAI) ने यह फैसला साइबर ठगी को रोकने के इरादे से लिया है. TRAI ने साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सिम पोर्टिंग से जुड़े नियम में परिवर्तन किया. इस परिवर्तन की जानकारी इस वर्ष मार्च में सामने आई थी. उस वक़्त बताया था कि ये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे. SIM swap पर नियम नए नियम के अनुसार, SIM Swap या Replacement के पश्चात् 7 दिन तक के लॉकिंग पीरियड का सामना करना पड़ेगा. इस के चलते उपयोगकर्ता मोबाइल नंबर को पोर्ट नहीं कर सकेंगे. क्या है MNP? मोबाइल नंबर पोर्ट (MNP) में उपयोगकर्ता एक टेलीकॉम नेटवर्क की सर्विस को छोड़कर दूसरे टेलीकॉम सर्विस में सम्मिलित होता है. इसमें नंबर नहीं बदलता है. इसे MNP के नाम से भी जानते हैं. क्या होती है SIM swap? आमतौर पर सिम गुम, चोरी या टूट जाने के पश्चात् टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर और कंपनी के ऑफिशियल स्टोर पर जाकर नई सिम ले लेते हैं. इसी को सिम स्वैपिंग या रिप्लेसमेंट बोलते हैं. साइबर ठग लूट रहे कई साइबर ठग इस सर्विस का गलत उपयोग करते हैं. कई यूजर्स गलत आईडी और दूसरे तरीकों का उपयोग सिम स्वैप करा लेते हैं, तत्पश्चात, विक्टिम के अकाउंट से जिंदगी भर की कमाई उड़ा लेते हैं. सिम स्वैपिंग के कई केस इस वर्ष SIM Swaping को लेकर बहुत से केस सामने आ चुके हैं. कई केस में विक्टिम के अकाउंट से चोरी छिपे कई लाखों रुपये उड़ा लिए जाते हैं. इस साल किया था पोस्ट TRAI ने इस नियम की जानकारी देने के लिए 15 मार्च 2024 को एक पोस्ट किया था. यह पोस्ट X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर दी थी. डेट होगी एक्सटेंड? TRAI ने अपने इस फैसले को लागू करने की दिनांक 1 जुलाई 2024 की घोषणा की थी. डेट एक्सटेंड करने की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. सीएम केजरीवाल को लगा 'सुप्रीम' झटका ! अदालत बोली- हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करो आतंकी कैसे बन गया कम्प्यूटर साइंस का छात्र मोहम्मद हबीबुल्लाह ? बंगाल में कर रहा था कट्टरपंथियों की भर्ती MP में घटी दिल दहला देने वाली घटना, भूमि विवाद में सरेआम हुई 3 लोगों की हत्या