26 जनवरी तक ड्रोन, पतंग समेत इन पर चीजों पर लगेगी पाबंदी

गुरुग्राम: गणतंत्र दिवस को लेकर गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने तैयारियां आरम्भ कर दी हैं। लिहाजा धरती से लेकर आसमान तक सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा। इसे लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ की अन्य प्रतिबंध भी लगाए हैं। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम के जिलाधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी किए हैं। 

वही इसमें कहा गया है कि ड्रोन, माइक्रोलाइट विमान, ग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे, पतंग एवं चीनी माइक्रोलाइट उड़ाने पर 26 जनवरी तक पाबंदी रहेगी। कलेक्टर निशांत कुमार यादव ने साइबर कैफे, गेस्ट हाउस, होटल, पेइंग गेस्ट आवास, मकान मालिकों एवं अन्य दफ्तरों के संचालकों को किरायेदारों, नौकरों, आगंतुकों एवं मेहमानों के रिकॉर्ड और आईडी प्रूफ रखने का आदेश दिया है।

गणतंत्र दिवस के मौके पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा वजहों से आदेश जारी किए गए हैं। एक बयान में जिला प्रशासन ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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