बर्न: स्विट्जरलैंड में बुधवार (20 सितंबर) को संसद के निचले सदन ने देश में बुर्के (इस्लामिक घूंघट) पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया। इस कानून के पारित होने के बाद बुर्के से चेहरा ढंकना गैरकानूनी हो गया है और इसे पहनने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 83,000 भारतीय रुपये का जुर्माना लगेगा। यह कानून राष्ट्रीय परिषद द्वारा 151-29 वोट से पारित किया गया। बता दें कि, उच्च सदन से इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। मध्यमार्गी और ग्रीन्स द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों के बावजूद, इसे स्विस पीपुल्स पार्टी द्वारा आसानी से पारित कर दिया गया। यह कानून 2021 में हुए एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के बाद आया है, जिसमें स्विस मतदाताओं ने नकाब पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी थी, जिसमें आंखों के लिए छेद, बुर्का, स्की मास्क और बंदना शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि, सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे के नकाब पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव 2021 में एक जनमत संग्रह में पारित किया गया था। स्विस पीपुल्स पार्टी (SVP) के सदस्य, जो एगरकिंगर कोमाइटी बनाते हैं, स्विट्जरलैंड में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने देश में राजनीतिक इस्लाम के प्रभाव का विरोध करने के लिए इस अभियान का आयोजन किया था। यह तर्क देते हुए कि "स्वतंत्र लोग अपना चेहरा दिखाते हैं" और "बुर्का और नकाब सामान्य कपड़े नहीं हैं," समूह ने इस मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने के लिए 2017 में आवश्यक 100,000 याचिका पर हस्ताक्षर एकत्र किए। 51.2% स्विस मतदाताओं ने प्रस्तावित प्रतिबंध को मंजूरी दी थी। कानून सीमित अपवादों के साथ, जनता के लिए खुले सार्वजनिक और निजी भवनों में नाक, मुंह और आंखों को छिपाने पर प्रतिबंध लगाता है। बता दें कि, विशेष रूप से, इसी तरह के नियम दो स्विस कैंटन में पहले से ही मौजूद हैं: दक्षिणी टिसिनो और उत्तरी सेंट गैलेन। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय कानून इसे बेल्जियम और फ्रांस जैसे देशों के अनुरूप लाएगा, जिन्होंने इसी तरह का कानून लागू किया है। 'सूअर का गोश्त खाते हुए कहा बिस्मिल्लाह..', टिकटॉकर को हुई 2 साल की जेल, Video कनाडा में रहने वाले भारतियों के लिए बड़ी खबर! सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी ये सलाह 'ये पागलपन है..', भारत से रिश्ते बिगाड़कर अपने ही देश में घिरे पीएम ट्रुडो, कनाडाई लोगों ने जमकर लगाई क्लास