नई दिल्ली : दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाते हुए साहिबाबाद निवासी तीन बच्चे को आनंद विहार स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय आनंद विहार में दाखिला देने का निर्देश दिया है। दरअसल स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को दिल्ली निवासी न होने के आधार पर दाखिला देने से इंकार कर दिया था। इन बच्चों ने पिता के जरिये याचिका दायर कर दाखिला दिलाने की गुहार लगाई थी। सूत्रों की माने तो न्यायमूर्ति हरि शंकर ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली में निवास स्थान का दस्तावेज न होने के आधार पर बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला देने से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इन तीनों बच्चों को दाखिला दिया जाए। जानकारी के लिए बता दे साहिबाबाद गाजियाबाद निवासी बच्चों का दाखिला स्कूल में न होने पर उनके पिता मनमोहन ने एक अधिवक्ता के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में निवास का दस्तावेज न होने पर सरकारी स्कूल ने उसके तीन बच्चों प्रिया व चंचल को सातवीं कक्षा तथा मोहित को कक्षा एक में दाखिला देने से मना कर दिया था। याचिका का निबटारा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है। किसी भी तरह इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सिख दंगों पर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया, कहा दोषियों को सजा मिलेगी ये चार साल पहले किसी ने नहीं सोचा था यहां सड़क पर हुई पैसों की बारिश, लोगों ने बनाए विडियो आईआईटी कानपुर ने दिए फिर सर्वाधिक प्लेसमेंट, मिला इतना पैकेज