नई दिल्ली : पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए कोयला घोटाले के मामलों में अब फैसले आने शुरू हो गए है. स्पेशल कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, कोयला मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा और पूर्व डायरेक्टर केसी सामरियाको दोषी करार दिया है. स्पेशल सीबीआई जज भरत पाराशर ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने इनको 22 मई को सज़ा सुनाएगी. मिली जानकारी के अनुसार यह मामला मध्य प्रदेश में थेसगोरा-बी रुद्रपुरी कोल ब्लॉक का है और KSSPL प्राइवेट कंपनी को आवंटित किए जाने में की गई अनियमितताओं से जुड़ा है. कोर्ट ने इन अधिकारियों के अलावा KSSPL कंपनी और इसके एमडी पवन कुमार अहलूवालिया को भी दोषी माना है.जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित गोयल बरी किये गए. बता दें कि कोर्ट ने गत वर्ष अक्टूबर में इस मामले में आरोप तय कर कहा था कि पूर्व कोयला सचिव गुप्ता ने इस बारे में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अंधेरे में रखा. गुप्ता ने कोल ब्लॉक आवंटन में कानून का उल्लंघन किया और विश्वास को भी तोड़ा. गुप्ता के खिलाफ 8 अलग-अलग चार्जशीट दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन सभी मामलों के संयुक्त ट्रायल की अपील खारिज कर दी थी.2008 में रिटायरमेंट से पहले गुप्ता कांग्रेस की यूपीए सरकार में 2 साल तक कोयला सचिव रहे थे. इन्होंने कोयला खदानों के अधिकार के 40 मामलों को मंजूरी देने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी. यह भी देखें उत्तरी ईरान में कोयले की खदान में विस्फोट, 23 मरे PM मोदी से ज्यादा विदेश दौरे पर गए मनमोहन : अमित शाह