गूगल और ऐपल ने अपने बयान मे केंद्र सरकार को कहा है, पॉप्युलर चाइनीज शॉर्ट-विडियो मोबाइल ऐप्लीकेशन TikTok को वे अपने ऐप स्टोर्स से हटा लें. यह जानकारी इस मामले से जुड़े दो लोगों ने दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से इस ऐप पर लगाई गई पाबंदी पर स्टे देने से इनकार कर दिया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी ने इस संबध मे कदम उठाया है. इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने 22 अप्रैल रखी है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट 16 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई कर सकता है. घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले दोनों लोगों ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी का ऑर्डर इस ऐप के और डाउनलोड्स को रोकने में मदद करेगा. लेकिन, TikTok ऐप को जिन लोगों ने पहले ही डाउनलोड कर रखा है. उन यूजर को इस मामले के दौरान कोई असुविधा नही उठानी नही पड़ेगी. दुनियाभर में तीसरा सबसे ज्यादा इंस्टॉल किया जाने वाला ऐप TikTok है. अगर मार्केट एनालिसिस फर्म सेंसर टॉवर की माने तो पिछली तिमाही में भी इसकी रैंकिंग इतनी ही थी. TikTok ने मार्च तिमाही में 18.8 करोड़ नए यूजर जोड़े, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 8.86 करोड़ यूजर्स की रही. पिछले साल के डेटा के मुताबिक, 39 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी ऐप के 50 करोड़ यूजर बेस में भारत की है. भारत मे इस ऐप को बहुत अधिक उपयोग मे लाया जा रहा है. PUBG कई जगह हुआ बैन, जानिए कारण भारत की 5 सबसे सुरक्षित बजट कारें, ये है खासियत Jio vs Vodafone vs Airtel के 100 रु से भी कम के अनलिमिटेड बेनिफिट्स प्लान