कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के छात्र नेता पर पूर्वी मिदनीपुर के कांथी में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज राजशेखर मंथा ने उस शिकायत के आधार पर केस दर्ज करने की इजाजत दे दी। मामले की सुनवाई शुक्रवार (20 जनवरी) की सुबह 10:30 बजे होगी। परिवार ने इस दावे के साथ कोर्ट का रुख किया है कि उन्हें पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं है। आरोपी पक्ष की तरफ से दवाब बनाया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि नाबालिग को विवाह का झांसा देकर दीघा के एक होटल में बुलाकर पहले शारीरिक संबंध स्थापित करने और बाद में विवादित वीडियो डिलीट करने का इल्जाम लगाया गया है। आरोप है कि घटना की शिकायत दर्ज कराने के बाद शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया भी जा रहा है। पीड़ित परिवार का दावा है कि पुलिस के सीधे सहयोग से धमकियां दी जा रही हैं। पूर्व मेदिनीपुर के TMC छात्र परिषद के छात्र नेता पर कॉलेज की नाबालिग छात्रा से बलात्कार का आरोप लगा है। वीडियो रिकॉर्ड करने के भी इल्जाम लगाए गए हैं। पीड़िता की मां ने शिकायत में कहा है कि उनकी बेटी को आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई। उसके बाद उसे दोबारा दीघा के एक होटल में ले जाया गया और वापस दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया। छात्र नेता के खिलाफ कांथी महिला थाने में लिखित तहरीर की गई है। छात्र नेता, उसके पिता और मां के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने पॉक्सो समेत कानून की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, मगर आरोप है कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कर्नाटक को पीएम मोदी ने दी 10,800 करोड़ की सौगात, कही ये बात रोज़गार मेले में 71 हज़ार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे पीएम मोदी, इन विभागों में मिलेगी नौकरी सीएम नितीश के काफिले के लिए रोक दी गईं दो ट्रेनें, परेशान होते रहे यात्री, भड़के केंद्रीय मंत्री