नई दिल्ली: किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में निकिता जैकब की अग्रिम जमानत की याचिका पर 9 मार्च को सुनावई होगी. पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायमूर्ति धर्मेन्द्र राणा ने कहा कि वो दूसरे आरोपी शांतनु की याचिका के साथ ही निकिता की अर्जी पर 9 तारीख को सुनवाई करेंगे. टूलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब ने पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम ज़मानत की याचिका सोमवार को दाख़िल की थी. निकिता जैकब को इस मामले में मुंबई अदालत से 17 फरवरी को 3 सप्ताह के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी, मगर अदालत ने उसे निर्देश दिया था कि इस अवधि के खत्म होने के दौरान वह दिल्ली की कोर्ट में ही अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाए. टूल किट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट दिशा रवि को पहले ही जमानत पर रिहा कर चुकी है, जबकि दूसरे आरोपी शांतनु मुलुक की गिरफ्तारी पर 9 मार्च तक के लिए अदालत ने रोक लगा दी है. आज इस मामले में सुनवाई के दौरान निकिता जैकब की वकील रेबेका जॉन ने अदालत को बताया कि निकिता की गिरफ्तारी पर 10 मार्च तक के लिए रोक है. लिहाजा न्यायालय इस मामले में शांतनु और निकिता दोनों की अग्रिम जमानत याचिका पर एक साथ 9 मार्च को सुनवाई कर सकता है. इंदौर: 60 साल से अधिक उम्र के 1357 लोगों ने लगवाया कोरोना का टीका बॉबी देओल को मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड, बोले- 'कभी हार नहीं माननी चाहिए' जानिए आज सोने की कीमतों में क्या हुआ बदलाव?