नई दिल्लीः ट्राई ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन दोनों कंपनियों पर जुर्माना लगाने का फैसला ट्राई का था जिसे बुधवार को दूरसंचार विभाग की सर्वोच्च निर्णायक संस्था डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन (डीसीसी) ने मंजूरी दी। इस फैसले की जानकारी देते हुए दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा, ‘डीसीसी ने एयरटेल तथा वोडाफोन आइडिया पर जुर्माना लगाने की टेलीकॉम नियामक संस्था ट्राई की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। अब डीसीसी अपनी यही सिफारिश सरकार के सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।’दरअसल, ट्राई ने अक्टूबर, 2016 में रिलायंस जियो को इंटर-कनेक्टिविटी देने से इंकार के दंडस्वरूप एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया पर कुल 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने की सिफारिश की थी। एयरटेल और वोडाफोन पर 1050 करोड़ रुपये प्रत्येक का जुर्माना लगाया गया था। इनमें वोडाफोन और आइडिया का अब आपस में विलय हो चुका है। उस वक्त ट्राई ने इन कंपनियों के लाइसेंस रद करने की सिफारिश इसलिए नहीं की थी कि इससे ग्राहकों के लिए बड़ी असुविधा हो सकती थी। ट्राई की उक्त सिफारिश जियो की शिकायत के बाद सामने आई थी। जियो ने कहा था कि उक्त तीनों टेलीकॉम कंपनियों द्वारा पर्याप्त पीआइओ (प्वाइंट आफ इंटरकनेक्ट) नहीं दिए जाने के कारण उसकी 75 फीसदी कॉल्स फेल हो रही हैं। डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर जुर्माना लगाए जाने का फैसला पिछले माह ही ले लिया था, लेकिन बाद में दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा हालत को देखते हुए उसने जुर्माने की राशि के बारे में एक बार फिर से ट्राई की राय लेने का फैसला किया था। परंतु ट्राई ने इस बार भी अपनी पुरानी राय दोहराई और 3,050 करोड़ के जुर्माने को उचित ठहराया। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, आज भी हरे निशान में खुला सेंसेक्स दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल, 10 हज़ार से अधिक के कैश ट्रांजेक्शन पर लगे रोक GII सूचकांक में भारत ने सुधारी अपनी रैंकिंग