16 दिसंबर से लागू हो सकता है नंबर पोर्टेबलिटी का नया नियम

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोबाइल नंबर पोर्टेबलिटी के नियमों को लेकर एक नई डेट की घोषणा की है। एमएनपी के नियमों में सातवां संशोधन बीते साल दिसंबर में हुआ था जिसे अब 16 दिसंबर 2019 से लागू किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि 16 दिसंबर से लागू होने वाला एमएनपी के नियम पर बीते साल 13 दिसंबर को मुहर लगी थी। नए नियम के अनुसार एमएनपी के लिए आवेदन देने के दो दिनों के अंदर नया सिम कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में MNP के लिए आवेदन कर देते हैं तो इसमें पांच दिनों का वक्त लग सकता है।

नए नियम को लेकर पहले रिपोर्ट मिली थी कि एमएनपी का नया नियम 11 नवंबर से लागू होगा परन्तु इसमें फिर से परिवर्तन किया गया। एमएनपी के नए नियमों को लागू होने में देरी के कारण इसकी टेस्टिंग जताई जा रही है। असल में, ट्राई का कहना है कि नए नियम लागू होने से पहले इसे अच्छी तरह से जान लिया जाए, इससे लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़ जाए। ट्राई का कहना है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ओर से तकनीकी समस्याओ के चलते नए नियमों को अभी लागू नहीं किया जाएगा। 

नए नियम से मिलेगा यह फायदा- नए नियम लागू हो जाने के बाद एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पर स्विच करने के लिए उपभोक्ता को काफी कम इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक जहां नंबर पोर्ट कराने में सात दिन का समय लग जाता था, परन्तु नए नियम लागू हो जाने के बाद इसमें मात्र दो दिन का समय लग सकता है।

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