अच्छी खबर! यात्री अब प्लेटफॉर्म टिकट से भी कर सकते है यात्रा, जानिए क्या है भारतीय रेलवे का नया नियम

नई दिल्ली: ट्रेन से यात्रा करने के लिए माहों पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। रिजर्वेशन दो प्रकार से करते हैं। पहला टिकट रिजर्वेशन खिड़की से तथा दूसरा ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक की जा सकती है। मगर यात्रियों को तब समस्यां होती है जब अचानक किसी काम से यात्रा करनी हो तथा रिजर्वेशन न मिले। ऐसे में, लोगों को तुरंत टिकट का ही ऑप्शन पता है। मगर आज यहां हम आपको बता रहे हैं दूसरा ऑप्शन जिसमें आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी सफर कर सकते हैं।

यदि आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तथा आप केवल प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ गए हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही सरलता से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। यह नियम रेलवे ने ही बनाया है। प्लेटफॉर्म टिकट लेकर चढ़े शख्स को तुरंत TTE से कांटेक्ट करके जहां जाना है वहां की टिकट बनवानी होगी।

कई बार सीट रिक्त नहीं होने पर TTE आपको रिजर्व सीट देने से इंकार कर सकता है। मगर यात्रा करने से नहीं रोक सकता। यदि आपके पास रिजर्वेशन नहीं है ऐसे हालात में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी तथा यात्रा का किराया वसूल किया जाएगा। रेलवे के ये आवश्यक नियम जो आपको यात्रा करने से पहले जानना चाहिए। प्लेटफॉर्म टिकट यात्री को ट्रेन में चढ़ने के पात्र बनाता है। इसके साथ लोगों को उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है। किराया वसूलते समय डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा। तथा सबसे बड़ी बात कि शख्स से किराया भी उसी श्रेणी का वसूला जाएगा, जिसमें वह यात्रा कर रहा होगा।

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