नई दिल्ली: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई में एक स्पेशल कोर्ट के समक्ष दाखिल की गई चार्जशीट में दावा किया है कि कथित TRP स्कैम केस में रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। ED ने कल बुधवार (21 सितम्बर) को दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में कहा कि इस संबंध में मुंबई पुलिस की जांच उनकी जांच से “भिन्न” थी। साथ ही, जाँच एजेंसी ने यह भी कहा कि उसे ऐसे सबूत मिले हैं कि कुछ क्षेत्रीय और मनोरंजन टेलीविजन चैनल सैंपल या ‘पैनल’ परिवारों का भुगतान करके टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (TRP) में धांधली करने में शामिल थे। विशेष PMLA कोर्ट के जस्टिस एमजी देशपांडे ने बुधवार को इस चार्जशीट पर संज्ञान लिया। ED ने इस मामले में नवंबर, 2020 में ईसीआईआर (Enforcement Case Information Report) दर्ज किया था, जो पुलिस FIR के समान है। उल्लेखनीय है कि मुंबई पुलिस की तरफ से रिपब्लिक टीवी के अलावा दो मराठी चैनलों और कुछ लोगों के खिलाफ कथित TRP घोटाले को लेकर FIR दर्ज किए जाने के बाद ED ने ईसीआईआर दर्ज किया था। बता दें कि, यह घोटाला उस समय सामने आया जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (Broadcast Audience Research Council, BARC) ने हंसा रिसर्च ग्रुप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। ED की चार्जशीट में कहा गया है कि चैनल के दर्शकों, एजेंटों और क्षेत्रीय प्रबंधकों के बीच मौद्रिक लाभ के लिए कुछ निर्धारित चैनलों को देखने के लिए पैनल परिवारों को प्रभावित/प्रेरित करने के लिए एक व्यापक साजिश रची गई थी। यदि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो कौन होगा राजस्थान का CM ? 'अमित शाह के मन में काला है...', लंबे समय बाद BJP पर जमकर बरसे लालू चुनावी सभा में गरजे सीएम शिवराज, कहा कांग्रेस करती है अपमानित करने का काम