दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टीआरपी घोटाले के मामले में रिपब्लिक टीवी और उसके प्रमुख अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कथित रूप से मानहानि की टिप्पणी करने के लिए टाइम्स नाउ एंकर नविका कुमार के खिलाफ रिपब्लिक टीवी और आर भारत चैनल चलाने वाली एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले का संज्ञान लिया है। एसीएमएम चंदर जीत सिंह की अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एडवोकेट विजय अग्रवाल (रिपब्लिक टीवी के लिए) की सुनवाई के बाद 8 जून 2021 को सबूत पूर्व तलब करने के लिए मामला तय किया है। धारा 499/500 आईपीसी के तहत अपनी शिकायत में एआरजी आउटलियर ने आरोप लगाया है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क महाराष्ट्र सरकार के तहत एक शातिर, प्रतिशोध और द्वेष से प्रेरित अभ्यास का निशाना रहा है और कुमार एक सुनियोजित योजना के तहत और चल रहे गहरे बैठे द्वेष का लाभ उठाने के लिए अपने कॉर्पोरेट हितों को आगे बढ़ाना चाहता है। बताया जा रहा है कि कथित टीआरपी जोड़तोड़ से संबंधित पूरे मामले की जांच बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। कंपनी ने आग्रह किया है कि कुमार को न्यायनिर्णयन प्रक्रिया पर एक मार्च चुराने और खुद को एक समानांतर न्यायनिर्णयन मंच से ऊंचा करके चैनल अपराध का उच्चारण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ट्विटर विवाद पर बोले सिद्धू- क्या लिखूं, कलम जकड़ में हैं.. गर्मी के तीखे तेवर के बाद मध्यप्रदेश में हो सकती है झमाझम बारिश त्रिपुरा कैबिनेट ने वक्फ संपत्तियों की वसूली के लिए ट्रिब्यूनल को लागू करने की दी मंजूरी