वाशिंगटन : एच1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को अमेरिका में काम करने का अधिकार देने के लिए आेबामा प्रशासन के दौरान लिए गए एक फैसले को अदालत में चुनौती देने वाले मामले में अपीलीय अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए ट्रंप प्रशासन ने 60 दिन का समय मांगा है. बता दें कि आेबामा प्रशासन द्वारा अपने अंतिम चरण में उठाए गए इस कदम का एच-1बी वीजा का लाभ लेने वाले बड़े समुदाय ने स्वागत किया था. इस समुदाय में ख़ास तौर पर भारतीय शामिल हैं. हालांकि कई अमरीकी समूहों ने आेबामा प्रशासन के इस फैसले को वाशिंगटन डीसी की एक संघीय अदालत में चुनौती दी थी. ज्ञात रहे कि एक फरवरी को न्याय मंत्रालय ने कोलंबिया सर्किट की अपीली अदालत में एक अपील दाखिल की थी. गौरतलब है कि सरकार ने इस मामले में 60 दिन के स्थगन की मांग की है ताकि आगामी नेतृत्व के लोगों को मुद्दों पर गौर करने का पर्याप्त समय मिल जाए. इमिग्रेशन वॉयस के कल जारी एक बयान में कहा कि यह खासतौर पर चिंताजनक है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन्स जब अमरीकी सीनेटर थे, तब उन्होंने एच-4 नियम को आव्रजन नियमों में एक एेसा बदलाव बताया था, जो अमरीकी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाता है. यह भी पढ़ें अमेरिकियों को सलाह : पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की यात्रा न करे भारतीयों पर हमले पर PM मोदी की चुप्पी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल