न्यायालय ने लगाई ट्रंप के ट्रैवल बैन पर रोक

वॉशिंगटन। अमेरिका के फेडरल अपील न्यायालय ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैवल बैन पर रोक लगाने की बात कही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च अदालत में जाने की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय पर रोक लगाने के अदालती आदेश से उन लोगों को राहत मिली है जो कि बैन नियम से प्रभावित हो रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार 7 मुस्लिम देशों के लोगों ने यूएस जाने पर प्रतिबंध लगाया था। मगर बाद में यह मामला अमेरिकी न्यायालय में चला गया था और न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी।

हालांकि रिवाइज्ड आॅर्डर में इराक का नाम हटाकर इसे 6 देश कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रैवल बैन के कारण नेशनल सिक्युरिटी को जानकारी दी। न्यायालय ने 3 के मुकाबले 10 वोट से इस पर रोक लगाई। न्यायालय ने इसे भेदभाव बताया। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई की जाएगी। इस मामले में न्यायालय के निर्णय पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर करेगा। इतना ही नहीं इस तरह के प्रतिबंध को संविधान के प्रति अनादर माना गया है।

मिली जानकारी के अनुसार हवाई और सैन फ्रांसिस्को न्यायालय ने ट्रैवल बैन लगाने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि जब कभी भी निचली अदालत फेडरल कानून या फिर प्रेसिडेंशियल आदेश का विरोध करती है तो फिर ऐसी स्थिति में अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही लिया जाता है।

डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल सिक्युरिटी को सुदृढ़ करने के प्रयास भी मुश्किल में होंगे। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मार्च माह में 6 मुसलमान देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया था। उनके द्वारा 7 मुस्लिम राष्ट्र के नागरिकों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध को लेकर वैश्विक चर्चा हुई थी।

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