मुंबई: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच ने आज गुरुवार (11 मई) को फैसला सुना दिया है. अदालत ने कहा है कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा. प्रधान न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि, नबाम रेबिया मामले में उठाए गए सवाल को बड़ी बेंच के पास भेजना चाहिए. क्योंकि उसमे और स्पष्टता की जरूरत है. यानी फिलहाल ये मामला टल गया है. बता दें कि, महाराष्ट्र में जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार गिर गई थी. इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों और भाजपा के समर्थन से सरकार का गठन किया था. भाजपा ने कम विधायक होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था. अब 11 महीने बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का निर्णय लिया है. उल्लेखनीय है कि, महाराष्ट्र में गत वर्ष जून में एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत कर दी थी. इसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और NCP के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी. शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ भाजपा के समर्थन में सरकार का गठन किया. इसके बाद से उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता शिंदे गुट में जा चुके हैं. वहीं लंबी रस्साकशी के बाद शिवसेना के नाम और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हक को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच टकराव चल रहा था. निर्वाचन आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का प्रतीक तीर कमान सौंप दिया था. दिल्ली का असली 'बॉस' कौन ? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सुनाया बड़ा फैसला सीएम गहलोत के खिलाफ पायलट का हल्ला बोल! आज से शुरू हो रही 5 दिवसीय जनसंघर्ष यात्रा मोदी सरकार के 9 वर्षों में दोगुनी हुई प्रति व्यक्ति आय, विकास को मिलेगी रफ़्तार, मंदी की आशंका 'शुन्य'