उत्तर प्रदेश में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगले खाली कराए गए थे अब इसी की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी बंगले खाली कराए जा रहे है. दरअसल एक याचिका के जवाब में जबलपुर की हाईकोर्ट के आदेशनुसार एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, दिग्विजय सिंह और कैलाश जोशी को भोपाल स्थितअपने बंगले खाली करने होंगे. सिविल लाइन निवासी विधि छात्र रौनक यादव की तरफ से दायर याचिका में प्रदेश सरकार के 24 अप्रैल, 2016 के उस एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले की सुविधाएं व मंत्री के सामान सुविधाएं प्रदान करने का जिक्र था. जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हेमंत कुमार गुप्ता और न्यायाधीश एके श्रीवास्तव की पीठ इस बारे में अपना फैसला सुनाया है. याचिका में कहा गया कि प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के वेतन व भत्ते अधिनियम में संशोधन कर यह आदेश जारी किया है. ऐसा करना न सिर्फ मौजूदा कानूनों के खिलाफ है, बल्कि जनता के पैसों का दुरुपयोग भी है. वहीं इस याचिका में हाल ही में उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया. इस खबर के बाद इस बात का अंदाजा लगाय जा सकता है कि पक्ष हो या विपक्ष, जनता के पैसों का मजा दोनों मिलकर लेते है. हर गोली की गिनती की जा रही है-दिलीप घोष बढ़ सकता है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल वोहरा का कार्यकाल रोहित वेमुला की मां के बयान से चिंतित हूँ - पीयूष गोयल देश का बंटवारा नहीं होने देंगे- ब्रिटेन पीएम