दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद बरी, कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगा मामले में शनिवार (3 दिसंबर) को उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया है। यह फैसला ASJ पुलस्त्य प्रमाचला ने दिया है। अदालत के फैसले पर खुशी प्रकट करते हुए खालिद सैफी की पत्नी, नरगिस सैफी ने एक मीडिया हाउस से कहा कि ढाई वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद यह हमारी बहुत बड़ी जीत है। आखिरकार अच्छी खबर मिली है। हमने संविधान पर भरोसा रखा और आज हम काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के बेबुनियाद आरोप कोर्ट में झूठे साबित हुए।

बता दें कि, पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका पका विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उमर खालिद की रिहाई से समाज में अशांति उत्पन्न होगी। उमर खालिद ने अदालत के सामने अपनी बहन की शादी के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी। उमर खालिद ने कहा था कि इस दौरान वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, जिससे कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो।

दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उमर खालिद पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान गलत सूचना फैला सकता था, जिसे रोका नहीं जा सकता है और इससे समाज में अशांति उत्पन्न होने की आशंका है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा था कि खालिद गवाह को प्रभावित भी कर सकता है। पुलिस ने अदालत के सामने उमर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह भी कहा था कि खालिद के माता-पिता अपनी बेटी का निकाह करने में सक्षम हैं। क्योंकि उमर की मां बुटीक चलाती हैं और उसके पिता वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं।

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