लखनऊ: बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस के उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी गुरुवार को जिला न्यायालय ने ठुकरा दी है. दरअसल, शाइस्ता परवीन ने अपनी याचिका में कहा था कि उसका इस घटना से न कोई लेना देना है और न ही कोई मतलब। उसे सियासी दुश्मनी में फंसाया गया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में शाइस्ता फरार होने के कारण 25 हजार रुपये की इनामी हो चुकी है। पुलिस उसकी खोज कर रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाइस्ता ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। बता दें कि, यूपी पुलिस अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में जगह-जगह छापेमारी कर रही है। मगर, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, शाइस्ता की भी भूमिका सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस उन पर भी इनाम बढ़ा सकती है। शाइस्ता पर इस वक़्त 25 हजार का इनाम है। उन पर पहले 50 हज़ार फिर ढाई लाख का इनाम घोषित किया जा सकता है। बता दें कि, उमेश पाल हत्याकांड में FIR दर्ज होने के बाद से ही शाइस्ता परवीन लापता हैं। उन्होंने अपने वकीलों के जरिए कई उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल कीं। पुलिस उन्हें निरंतर ढूंढ रही है। साबिर के साथ CCTV फुटेज वायरल होने के बाद शाइस्ता की तलाश तेज कर दी गई। तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, मध्य प्रदेश के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी CRPF में बंपर भर्ती, 1.30 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन जारी CM योगी ने लखनऊ को दी 8734 करोड़ की सौगात, बोले- जाति में बांटने वाले किसी के हितैषी नहीं