5 अगस्त से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जिम और योग संस्थान खोले जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि, स्पा, स्टीम बॉथ और स्वीमिंग पूल पहले की प्रकार ही बंद रहेंगे। इसके अनुसार, जो योग संस्थान और जिम खोले जाएंगे, उनको कुछ निर्देशों का ध्यान रखना होगा। इसमें कहा गया है कि योग और जिम में लोगों के लिए पर्याप्त प्लेस उपलब्ध हो। प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार वर्ग मीटर का स्थान होना चाहिए। दिशा-निर्देशों के अनुसार, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मशीनों और अन्य चीजों को पर्याप्त दूरी पर रखें। यदि परिसर के बाहर स्थान हो, तो उपकरणों को वहां रखने की व्यवस्था करें। परिसर में आने और जाने के भिन्न-भिन्न रास्तों का उपयोग किया जाएं। इसके अतिरिक्त क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करें, और कम से कम 6 फुट की दूरी का ध्यान रखें। भुगतान के लिए बिना कांटेक्ट वाले प्रणाली, जैसे डिजिटल पेमेंट का उपयोग किया जाए। सभी एसी के तापमान 24-30 डिग्री के मध्य हो। आर्द्रता का स्तर 40-70 फीसदी तक हो। साथ ही स्वच्छ हवा आने के लिए अधिक से अधिक जगह हो, और वेंटिलेशन की भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। जिम के फ्लोर पर कार्य करने वाले स्टाफ की संख्या कम हो। लॉकर का उपयोग सोशल डेसटेन्सिंग के नियम का पालन करते हुए किया जा सकता है। डस्टबिन हर समय पूरी तरह ढके रहें। परिसर को निरंतर कीटाणुरहित किया जाए। एंट्री गेट, इमारतें, कमरे, वॉशरूम, शौचालय और अन्य सामानों को निरंतर कीटाणुरहित किया जाए। इसी के साथ सम्पूर्ण सुरक्षा का पालन कर, सम्पूर्ण कार्य किया जाना चाहिए। अयोध्या: भूमि पूजन में कुल पौने दो सौ लोगों को किया गया आमंत्रित आज से श्रीनगर में दो दिन का कर्फ्यू, ये है वजह जानिए क्या है आज के पेट्रोल और डीजल का दाम