नई दिल्ली: कोविड-19 महामारी की चुनौती के मध्य देश अनलॉक-4 की ओर कदम बढ़ाने के लिए तत्पर्य है. जिसमे कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सारी गतिविधियों की अनुमति दे दी जा चुकी है. अनलॉक-4 के दिशानिर्देशों में केंद्रीय गृह विभाग ने साफ कर दिया कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाने वाला है. कुछ गिनी-चुनी गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी चीजों को लेकर अनुमति मिल जाएगी. 5 माह बंद रहने के उपरांत मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से फिर जारी हो जाएगी. स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी पहली बार सीमित गतिविधियों की अनुमति दी जा चुकी है. कब से क्या खुलेगा?: पहली सितंबर: पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए IIT और IIM जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थान तथा PHD जैसे शोध कार्यो से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे. जिनके लिए उच्च शिक्षा मंत्रालय कोविड-19 की स्थानीय स्थिति को देखते हुए SOP जारी कर दिया जाएगा. 7 सितंबर: मेट्रो का क्रमबद्ध परिचालन शुरू कर दिया जाएगा. जिसके लिए आवास एवं शहरी विभाग तथा रेल मंत्रालय SOP जारी किए जाने वाले है. 21 सितंबर:- 1- राज्य अपने यहां स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं. इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसिलिंग एवं अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी. 2- अभिभावकों की लिखित अनुमति से नौवीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जाने लगे है. मौजूदगी के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नहीं डालने वाली है. 3- आइटीआइ एवं अन्य कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान भी परिचालन शुरू कर सकेंगे. 4- सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं खेल आयोजनों की इज़ाज़त दी जाने वाली है. अधिकतम 100 लोग मौजूद होंगे. फेस मास्क, शारीरिक दूरी व अन्य प्रावधानों का पालन किया जाना होगा. 5- 20 सितंबर तक शादी में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति दी जाने वाली. जिसके उपरांत इनमें भी 100 लोग उपस्थित रह रहने वाले है. 6- ओपन एयर थिएटर को परिचालन की इज़ाज़त होगी. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में इन पदों पर निकली भर्तियां रेलवे बोर्ड प्रवक्ता के घर में दिन-दहाड़े हुआ पत्नी और बेटे का क़त्ल, जांच में जुटी पुलिस पुलिस व्यवस्था को लेकर जम्मू में जारी हुए नए नियम