उन्नाव में चुनाव आयोग ने समाप्त की बीजेपी के इस विधायक की सदस्यता, जानिए क्या है मामला

उन्नाव: कुछ दिनों पहले उन्नाव रेप केस में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता समाप्त की जा चुकी है. वहीं अब वह विधायक नहीं हैं. जंहा इस मामले में विधानसभा के प्रमुख सचिवप्रदीप कुमार दूबे ने अधिसूचना जारी की है. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि सेंगर उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिया गया है. विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कुलदीप सिंह सेंगर 20 दिसंबर 2019 से यूपी विधानससभा के सदस्य नहीं माने जाएंगे. इसके साथ ही 20 दिसंबर 2019 से बांगरमऊ विधानसभा खाली हो गई है.

वहीं इस बात का पता चला है कि अधिसूचना में कहा गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव जिले के बांगरमऊ विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं. दिल्ली की एक अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को उन्नाव दुष्कर्म केस में उन्हें दोषी करार दिया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा की सदस्यता खत्म मानी जाती है.

जानकारी एक लिए हम आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर (53) को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. जंहा कोर्ट ने कहा था कि उसे मौत तक जेल में रखा जाए. भाजपा से निकाले गए सेंगर पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था. कोर्ट द्वारा फैसला सुनाते वक्त कुलदीप सेंगर हाथ जोडे़ खड़ा था. फैसला आते ही सेंगर कोर्टरूम में फफक कर रो पड़ा था. इस दौरान कोर्ट में सेंगर की बहन और बेटी भी मौजूद थी. 

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